फैसल और चांद मोहम्मद की जमानत याचिका खारिज हो गई है. (File photo)
उत्तर प्रदेश के मथुरा (Mathura) में नंद गांव के नंदबाबा (Nandbaba) मंदिर में नमाज पढ़ने के आरोपी फैजल और चांद मोहम्मद की जमानत याचिका खारिज हो गई है. अब आरोपी पक्ष हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है.
आपको बता दे कि नंद गांव में नंदबाबा मंदिर में फैसल खान और उसके साथ ही चांद मोहम्मद द्वारा नमाज अदा की थी. इसके बाद दोनों की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. फोटो वायरल होने के बाद मंदिर के सेवायत कान्हा गोस्वामी ने इन दोनों के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने के मामले में बरसाने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. साथ ही दो अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फैसल खान को दिल्ली से गिरफ्तार किया था. इसके बाद से लगातार फैसल खान मथुरा की जिला जेल में बंद है.
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फैसल खान ने कही थी ये बातमंदिर में नमाज पढ़ने वाले और खुद को खुदाई खिदमतगार संगठन से जुड़ा बताने वाले फैसल खान ने कहा था कि वह कई दिनों की यात्रा पर था. इस यात्रा का मकसद हिन्दू-मुस्लिम एकता था. हम अपने साथियों के साथ मंदिर में जा रहे थे. लोगों से एकता की बात कर रहे थे. इसी तरह नंदबाबा के मंदिर में भी गए थे. जब नमाज़ का वक्त हो गया तो मंदिर के लोगों ने ही हमें नमाज़ पढ़ने के लिए जगह दी. उसके बाद खाना भी खिलाया. इसके बाद हम लोग वापस दिल्ली आ गए. इसके तीन दिन बाद विरोध शुरू हो गया. गौरतलब रहे कि इसके बाद ही फैसल खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
उत्तर प्रदेश के मथुरा के नंदगांव स्थित नंद भवन मंदिर में नमाज पढ़ने के चलते सोमवार को मथुरा पुलिस ने फैसल खान को दिल्ली के जामिया नगर से गिरफ्तार कर लिया है. मंदिर के सेवायत कान्हा गोस्वामी की तहरीर पर बरसाना पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 295, 505 के तहत केस दर्ज किया है. जिनके विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है उनमें नमाज पढ़ने वाले दोनों मुस्लिम युवकों फैसल खान और मोहम्मद चांद के नाम भी शामिल हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है. मंदिर में नमाज पढ़ने की यह घटना बीते 29 अक्टूबर की है.